भारतीय संविधान के भाग
भारतीय संविधान में 22 भाग है जो निम्नलिखित है
भाग 1
संघ और उसका राज्य क्षेत्र (Union and the Territory), इस भाग में अनुच्छेद 1-4
शामिल है
भाग 2
नागरिकता (Citizenship) इस भाग में अनुच्छेद 5-11 शामिल है
भाग 3
मूल अधिकार ( Fundamental Duties) , इस भाग में अनुच्छेद 12 -35 शामिल है
भाग 4
राज्य की नीति के निर्देशक तत्व (Directive
Principles of State Policy); इस भाग में 36 – 51 शामिल है
भाग 5
संघ (The Union);इस
भाग में अनुच्छेद 52-151 शामिल है
भाग 6
राज्य ( The States ) ; इस भाग में अनुच्छेद
152- 237 शामिल है
भाग 7
पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य ( The states in Part B of the First Schedule )
;इस भाग में अनुच्छेद 238 था, जिसे निरस्त कर दिया गया
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भाग 8
संघ राज्य क्षेत्र( The Union Territories_) ; इस भाग में अनुच्छेद 239 – 243
शामिल है
भाग 9
पंचायते ; इस भाग में अनुच्छेद 243 – 243 ण शामिल है
भाग 9 क
नगरपालिकाये ; इस भाग में अनुच्छेद 243 त – 243 य छ
शामिल है
भाग 10
अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र( The Scheduled and Tribal Areas) ; इस भाग में अनुच्छेद
244 -244 क शामिल है
भाग 11
संघ और राज्यों के बीच सम्बन्ध(Relations between the Union and the States) ;
इस भाग में अनुच्छेद 245 -263 शामिल है
भाग 12
वित्त , संपत्ति ,संविदाएं ,और वाद(Finance, property ,Contracts and Suits) ;
इस भाग में अनुच्छेद 264 – 300क शामिल है
भाग 13
भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार,वाणिज्य ,और
समागम(Tradem Commerce and Intercource
within the Territory of India ) ;इस भाग में 301-307 शामिल है
भाग 14
संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ( Services under the Union and the States) ;
इस भाग में अनुच्छेद 308 -314 शामिल है
भाग 14 क
अधिकरण(Tribunals) ;
इस भाग में अनुच्छेद 323 -323 ख शामिल है
भाग 15
निर्वाचन (Elections);
इस भाग में अनुच्छेद 324 -329 शामिल है
भाग 16
कुछ वर्गों के सम्बन्ध में विशेष उपबंध(Special Provisions Relating to Certain Classes) ;
इस भाग में अनुच्छेद 330 – 342 शामिल है
भाग 17
राजभाषा(Official
Language) ; इस भाग में अनुच्छेद 343-351 शामिल है
भाग 18
आपात उपबंध(Emergency
Provisions) ; इस भाग में अनुच्छेद 352 – 360 शामिल
है
भाग 19
प्रकीर्ण(Miscellanneous)
;इस भाग में अनुच्छेद 361 – 367 शामिल है
भाग 20
संविधान का सशोधन(Amendment of the Constitution) ; इस भाग में अनुच्छेद 368 शामिल
है
भाग 21
अस्थायी , संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध(Temporary , Transitional , and Special Provisions ) ;
इस भाग में अनुच्छेद 369 – 392 शामिल है
भाग 22
संक्षिप्त नाम ,प्रारंभ , हिंदी में प्राधिकृत पाठ और
निरसन(Short Title,Commencement
,Authoritative Text IN Hindi AND Repeals) ; इस भाग में अनुच्छेद
393 – 395 शामिल है
भारतीय संविधान के भाग | Indian Constitution in Hindi | Polity Notes in Hindi
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