उप-राष्ट्रपति (Vice-President)
उपराष्ट्रपति की योग्यता,शक्ति,वेतन तथा सूचियाँ |
संविधान में एक
उप-राष्ट्रपति का प्रयोजन किया गया है। जिसे संसद के दोनों सदनों के सदस्य
आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत हानते हैं।
उप-राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को कम-से-कम 25 सदस्यों द्वारा
प्रस्तावित क्समर्थित किया जाना चाहिए। उप-राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को 15000 रूपए जमानत के
रूप में जमा कराने पड़ते हैं। उप-राष्ट्रपति के चुनाव सम्बन्धी सभी झगडे सर्वोच्च
न्यायालय द्वारा निपटाए जाते हैं।
उप-राष्ट्रपति की योग्यताएं(Qualifications of Vice-President)
(a) उप-राष्ट्रपति पद
के प्रत्याशी के पास निम्न योग्यताएं होनी चाहिएं:
(b) वह भारत का
नागरिक हो।
(c) उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो।
(d) उसके पास राज्य
सभा की सदस्यता के लिए प्रस्तावित योग्यताएं होनी चाहिए
(e) वह संसद के किसी
भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए
(f) वह मानसिक रूप से
अस्वस्थ अथवा दिवालिया नहीं होना चाहिए।
(g) वह संघीय सरकार राज्य सरकार अथवा उनके आधीन स्थानीय या अन्य
प्राधिकारी के आधीन किसी लाभ वाले पद पर आसीन न हो।
कार्यकाल, वेतन तथा भत्ते (Tenure, Salary
and Allowances)-
उप-राष्ट्रपति का
कार्य-काल 5 वर्ष है जो उसके पद ग्रहण करने की तिथि से गिना जाता
है। उप-राष्ट्रपति दूसरी बार भी चुना जा सकता है। यदि उपराष्ट्रपति कार्य-काल से
पूर्व पद छोड़ना चाहे तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। उसे कार्यकाल
से पूर्व भी हटाया जा सकता है यदि राज्य सभा अपने सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से
प्रस्ताव पास कर दे तथा लोक सभा उसका समर्थन कर दे। उपराष्ट्रपति 1 जनवरी, 2006 से 1,25,000 रुपए वेतन पाने का हकदार है। अवकाश प्राप्ति पर वह 20 हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन पाने का हकदार है। इसके अतिरिक्त
उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उसे उप-राष्ट्रपति के पद की परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार पाने का हकदार है। इसके अतिरिक्त उसे
अन्य सुविधाएं भी प्रदान कराई जाती हैं।
पद की शपथ (Oath of Office)-
पद ग्रहण करने से
पूर्व उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी
व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है अथवा प्रतिज्ञान करना पडता है।
उप-राष्ट्रपति की
शक्तियां (Powers of Vice-President)-
उप-राष्ट्रपति
राज्य सभा का पदेन सभापति है तथा उसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है (अनुच्छेद-64)।सभी विधेयक, प्रस्ताव तथा
प्रश्न उसकी अनुमति से ही सदन में लिए जा सकते हैं। वह राष्ट्रपति व लोकसभा के
सम्मुख राज्य सभा का मुख्य वक्ता है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा
पद से हटाए जाने के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो वे राष्ट्रपति पद के
सभी उत्तरदायित्व निभाता है (अनुच्छेद-365) ।उप-राष्ट्रपति
अधिक से अधिक 6 मासतक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। इसी
अवधि में राष्ट्रपति पद भर लिया जाना चाहिए। इसी प्रकार यदि किन्हीं अन्य कारणों
से राष्ट्रपति अपने पद के उत्तरदायित्व नहीं निभा पाता तो उप-राष्ट्रपति वह
कर्तव्य निभाता है।
उपराष्ट्रपति की सूची
क्रम संख्या
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नाम
|
कार्य काल
|
1
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डॉ. एस. राधाकृषणन
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1952 – 1962
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2
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डॉ. जाकिर हुसैन
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1962 – 1967
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3
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वी.वी. गिरी
|
1967 – 1969
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4
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गोपाल स्वरुप पाठक
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1969 - 1974
|
5
|
बी. डी. जत्ती
|
1974 – 1979
|
6
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न्यायमूर्ति मोहम्मद
हिदायतुल्ला
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1979 - 1984
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7
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आर. वेंकटरमण
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1984 - 1987
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8
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डॉ. शंकर दयाल शर्मा
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1987 – 1992
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9
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के. आर. नारायणन
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1992 – 1997
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10
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कृषणकान्त
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1997 – 2002
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11
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भैरो सिंह शेखावत
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2002 – 2007
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12
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डॉ. हामिद अंसारी
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2007 – 2017
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13
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वैंकया नायडू
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2017 – अब तक
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